ब्यूरो रिपोर्ट
लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद हरिद्वार मे पनपता “खनन जिहाद” से आपको अवगत कराना है कि वैसे तो खनन विभाग कि मिली भगत से जनपद में अवैध खनन का तांडव मचा हुआ है, जिसमें पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े-बड़े संत भी धरने पर बैठ चुके हैं, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार जब से जनपद हरिद्वार में नए खनन अधिकारी ने चार्ज संभाला है तब से ही स्टोन क्रेशर संचालक विशेष समुदाय के लोगों पर मेहरबान होते नजर आ रहे है, जिसका खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत हुआ है, आपको बता दे की आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई एक बिंदु के अनुसार “शुभ स्टोन क्रेशर” पर सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग प्रस्तुत न करने पर खनन अधिकारी काजिम राजा ने स्टोन क्रेशर पर ₹200000 (2 लाख) का जुर्माना लगाया जिसका संचालक श्री शुभम कुमार था, वही तहसील भगवानपुर क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रेशर “एस ए रावत” द्वारा भी सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं कराई गई जिस पर खनन अधिकारी मेहरबान हो गए क्योंकि “स्टोन क्रेशर” सत्तार अहमद के नाम से संचालित है, सूत्रों का कहना है कि कार्रवाई के नाम पर यदि ऐसे अधिकारी जनपद मे ज्यादा दिन तक टिके रहे तो वह दिन दूर नहीं जब परदेस में लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद खनन जिहाद का नाम जोर-जोर से सुनाई देगा